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कुंभ मेला वायरल गर्ल मामले में नया ट्विस्ट, लड़की ने डायरेक्टर और VHP नेता समेत 4 के खिलाफ दर्ज कराया POCSO केस

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Source :- LIVE HINDUSTAN

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इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने VHP नेता और वकील अनिल विलायिल के खिलाफ दर्ज शिकायत में उसने वकील पर सोशल मीडिया के जरिए उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने जीरो पर FIR दर्ज की है।

प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान अपनी खूबसूरत नीली आंखों की वजह से सुर्खियों में आई और बाद में केरल के एक मंदिर में अपने मुस्लिम दोस्त से शादी करने वाली एक लड़की के केस में नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली इस ‘वायरल गर्ल’ ने अब केरल में चार लोगों के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत FIR दर्ज करवाई है। लड़की ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, उनमें विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक नेता और उस लड़की को फिल्म में मौका देने वाले फिल्म निर्देशक भी शामिल हैं।

केरल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि लड़की ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें विहिप नेता और वकील अनिल विलायिल तथा फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि लड़की की शिकायत के बाद बुधवार को इस मामले में एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।

VHP नेता पर लगाया बदनाम करने का आरोप

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने VHP नेता और वकील अनिल विलायिल के खिलाफ दर्ज शिकायत में उसने वकील पर सोशल मीडिया के जरिए उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने जीरो पर FIR दर्ज की है, इसका मतलब है कि मामला किसी भी अधिकार क्षेत्र में दर्ज किया जा सकता है और बाद में उसे संबंधित पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा जा सकता है, क्योंकि कथित घटनाएं उसी राज्य में हुई थीं।

फिल्म डायरेक्टर पर लगाया गलत व्यवहार करने का आरोप

पुलिस को दी शिकायत में वायरल गर्ल ने उसे फिल्म में मौका देने वाले निर्देशक पर अपनी फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ की शूटिंग के दौरान उसके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसी मामले को लेकर पिछले महीने कोच्चि में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लड़की ने रोते हुए आरोप लगाते हुए कहा था कि फिल्म के निर्देशक ने उसे 10 बार गलत तरीके से छुआ था। पीड़िता का कहना था कि जब उसने इस बारे में अपने परिवार को बताया था, तो उन्होंने भी लड़की का साथ नहीं दिया था।

मोनालिसा के बालिग होने को लेकर भी है विवाद

उधर पुलिस का कहना है कि यह मामला शादी को लेकर हुए विवाद से भी जुड़ा है। एक तरफ लड़की ने खुद को बालिग बताते हुए मुस्लिम युवक से शादी कर ली, वहीं उसके माता-पिता ने उसकी उम्र 16 साल होने का दावा कर रहे हैं। इस जोड़े ने 11 मार्च को तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में शादी की थी। इसके तुरंत बाद, लड़की के पिता ने मध्य प्रदेश में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल है। इसके बाद लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 25 मार्च को मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में लड़की के पति मोहम्मद फरमान के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो अधिनियम और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने आठ अप्रैल को लड़की के पति की गिरफ्तारी पर 20 मई तक अस्थायी रोक लगा दी थी। वहीं इस लड़की ने बीते महीने की शुरुआत में राज्य के पुलिस प्रमुख और कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त को सुरक्षा की मांग करते हुए एक अर्जी दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे जबरन मध्य प्रदेश ले जाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद मध्य प्रदेश से केरल पहुंची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN