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एलपीजी, एटीएम, फास्टैग से लेकर पैन कार्ड तक; आज 1 अप्रैल से हुए बदलाव आपकी जेब पर डालेंगे प्रभाव

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Source :- LIVE HINDUSTAN

1 अप्रैल 2026 से कई प्रमुख वित्तीय और बैंकिंग नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। ये नए नियम टैक्सपेयर्स, बैंक कस्टमर्स, डेबिट कार्ड होल्डर्स और डिजिटल पेमेंट यूजर्स आदि को प्रभावित करेंगे। एलपीजी सिलेंडर आज से महंगा हो गया है और सड़कों पर टोल बढ़ गया। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 (FY27) की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से कई प्रमुख वित्तीय और बैंकिंग नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। ये नए नियम टैक्सपेयर्स, बैंक कस्टमर्स, डेबिट कार्ड होल्डर्स और डिजिटल पेमेंट यूजर्स आदि को प्रभावित करेंगे। दूसरी ओर एलपीजी सिलेंडर आज से महंगा हो गया है और सड़कों पर टोल बढ़ गया। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से होने वाला सबसे बड़ा बदलाव नए इनकम टैक्स कानून, 2025 का लागू होना है। यह नया कानून दशकों पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह ले लेगा।

आइए जानें टैक्स से जुड़े अपडेट से लेकर बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में आज से क्या बदल रहा है…

एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा

एलपीजी सिलेंडर के दाम आज 1 अप्रैल को दिल्ली से कोलकाता तक बढ़ गए। यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत है। दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज 1 अप्रैल से ₹1,884.50 की जगह 2078.50 रुपये का मिलेगा। कोलकाता में 2208 रुपये का हो गया है। पहले यह 1990 रुपये का था। यहां 218 रुपये महंगा हुआ है।

मुंबई में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज 1 अप्रैल से 2031 रुपये हो गई है। पहले यह 1835 रुपये का था। यहां 196 रुपये महंगा हुआ है। चेन्नई में अब यही 19 किलो वाला सिलेंडर 2043.50 रुपये की जगह 2246.50 रुपये में मिलेगा। यहां सिलेंडर 203 रुपये महंगा हुआ है।

पैन कार्ड आवेदन के नए नियम

अब 1 अप्रैल यानी आज से केवल आधार के जरिए पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अब आवेदकों को पैन के लिए आवेदन करने हेतु कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। जैसे, पर्सनल के लिए फॉर्म 93, कंपनियों के लिए फॉर्म 94, विदेशी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 95, और विदेशी संस्थाओं के लिए फॉर्म 96 होगा।

नया आयकर कानून लागू

1 अप्रैल से शुरू नए वित्तीय वर्ष में नया आयकर कानून लागू हो गया है, जिसके बाद कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आयकर विभाग अब डिजिटल डाटा और एआई की मदद से कर चोरी पर पैनी नजर रखेगा। नए कानून के तहत आयकर विभाग को करदाताओं के डिजिटल रिकॉर्ड और जीवनशैली के आधार पर जांच करने का अधिकार मिल गया है। (पूरी खबर)

फास्टैग पास आज से 75 रुपये महंगा होगा

एनएचएआई् ने फास्टैग वार्षिक पास योजना की फीस में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए इस पास की कीमत अब 3,075 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अभी तक इसकी फीस 3,000 रुपये थी। नई दर 1 अप्रैल 2026 से यानी आज से लागू हो गई है।

फास्टैग एनुअल पास देश के लगभग 1,150 टोल नाकों पर मान्य है। इस सुविधा के अंतर्गत निजी वाहन मालिक एकमुश्त राशि जमा कर एक वर्ष की अवधि या 200 बार टोल पार करने तक बिना बार-बार फास्टैग रिजार्च किए टोल का भुगतान कर सकते हैं।

यह पास केवल नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए उपलब्ध है। इस पास को ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

डिजिटल पेमेंट में टू फैक्टर अथॉन्टिकेशन जरूरी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2025 के निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से भारत में सभी डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) के मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। यह नियम बैंकों और नॉन-बैंकिंग कंपनियों सहित पेमेंट से जुड़े सभी संस्थाओं पर लागू होता है।

एटीएम से कैश निकालने पर नए चार्ज और लिमिट्स

कई बैंकों ने एटीएम से कैश निकालने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। एचडीएफसी बैंक अब एटीएम में यूपीआई से पैसे निकालने को नियमित एटीएम निकासी की तरह मानेगा और इसे फ्री मंथली ट्रांजैक्शन की लिमिट में गिना जाएगा। यह लिमिट समाप्त होने के बाद, ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये और उस पर लागू टैक्स वसूला जाएगा।

फिलहाल, सेविंग और सैलरी एकाउंट होल्डर को एचडीएफसी बैंक के एटीएम में पांच मुफ्त कैश विड्रॉल की सुविधा मिलती हैं। अन्य बैंकों के एटीएम में महानगरों में ग्राहकों को तीन और दूसरे शहरों में पांच मुफ्त निकासी की सुविधा है।

वहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने भी कुछ चुनिंदा डेबिट कार्डों के लिए डेली विड्रॉल की लिमिट घटा दी है। ये ये लिमिट्स 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। प्लैटिनम, गोल्ड और बिजनेस कार्ड होल्डर की एक दिन में कैश निकालने की लिमिट 1,00,000 रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

वहीं, सिलेक्ट और सिग्नेचर डेबिट कार्ड के लिए निकासी सीमा 1.5 लाख रुपये से घटाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। बंधन बैंक ने भी अपने खातों से जुड़े डेबिट कार्डों का उपयोग करते हुए एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या में संशोधन की घोषणा की है। ये बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू होंगे।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN