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UPI से निकल सकेगी पीएफ की रकम, जानें कब से और कैसे

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Source :- LIVE HINDUSTAN

संक्षेप:

EPFO Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारक इस वर्ष अप्रैल में पेश होने वाले नए मोबाइल ऐप के जरिये UPI से पीएफ का पैसा सीधे बैंक खातों में पा सकेंगे। अभी UAN पोर्टल या उमंग ऐप की सुविधा उपलब्ध है। नया ऐप सेवाओं की पहुंच और वितरण में सुधार करेगा।

EPFO Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशधारक इस साल अप्रैल में पेश होने वाले एक नए मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये यूपीआई पेमेंट गेटवे का उपयोग करके अपने पीएफ का पैसा सीधे बैंक खातों में पा सकेंगे। शीर्ष सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत ईपीएफ का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित कर दिया जाएगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये बैंक खाते के माध्यम से निकासी के लिए उपलब्ध होगा।

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सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए वह अपने सदस्यों को सीधे ईपीएफ खातों से पैसा निकालने की अनुमति नहीं दे सकता। हालांकि, सरकार चाहती है कि ईपीएफओ की सेवाएं बैंकों के समान स्तर की हों और सदस्यों को अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।

ईपीएफओ का नया मोबाइल ऐप

सूत्र ने आगे बताया कि ईपीएफओ एक नया मोबाइल ऐप पेश करेगा, जिसके जरिये सदस्य यूपीआई गेटवे का उपयोग करके पैसे निकालने के साथ ही पासबुक शेष राशि जैसी अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस समय सदस्य अपने ईपीएफ खातों तक पहुंचने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए या तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पोर्टल या ‘उमंग’ ऐप का उपयोग करते हैं।

ये सेवाएं दोनों मंच पर उपलब्ध रहेंगी, जबकि नया समर्पित ऐप ईपीएफओ ग्राहकों के लिए सेवाओं की पहुंच और वितरण में सुधार करेगा। सूत्र ने बताया कि अंशधारक मोबाइल ऐप के जरिये अपने बैंक खातों में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध पात्र ईपीएफ शेष राशि देख सकेंगे। उन्हें लेनदेन पूरा करने के लिए अपने जोड़े गए यूपीआई पिन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे बैंक खातों में धन का सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित होगा।

अभी तीन दिन में निपटाए जाते हैं निकासी दावे

सूत्रों के अनुसार, ईपीएफओ फिलहाल इस नई सुविधा के परीक्षण के लिए 100 डमी खातों पर ट्रायल कर रहा है, ताकि किसी भी तकनीकी खामी को दूर किया जा सके और सिस्टम की कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल सदस्यों को अपनी ईपीएफ राशि निकालने के लिए निकासी दावा दाखिल करना होता है, जो समय लेने वाली प्रक्रिया है। हालांकि, ऑटो-सेटलमेंट व्यवस्था के तहत बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के तीन दिनों के भीतर क्लेम निपटाए जाते हैं।

इस व्यवस्था की सीमा पहले ही एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। यह सुविधा बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए बड़ी संख्या में सदस्यों को तीन दिनों के भीतर पीएफ राशि तक पहुंच प्रदान करती है। ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार ऑनलाइन ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली शुरू की थी, ताकि आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को त्वरित सहायता मिल सके।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN