Source :- LIVE HINDUSTAN
आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

बैंकिंग से जुड़े नियमों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सख्त मोड में रहता है। यही वजह है कि जब भी किसी बैंक की ओर से नियम उल्लंघन किया जाता है तो आरबीआई कार्रवाई कर देता है। इसी कड़ी में अब आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई और जन स्माल फाइनेंस बैंक पर बड़ा जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने मानदंडों के अनुपालन में कुछ कमियों के लिए यह कार्रवाई की है। आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
क्या कहा आरबीआई ने
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक ऋण, अग्रिम-वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, ग्राहक संरक्षण-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना और बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना – अनुशासन की आवश्यकता पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एसबीआई पर 1,72,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
4 बड़े बैंकों पर कार्रवाई
मई के पहले सप्ताह में भी आरबीआई ने कई बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया था।आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक पर अलग-अलग मामलों में कुल मिलाकर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आईसीआईसीआई बैंक पर 97.80 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। इसी तरह से एक्सिस बैंक लिमिटेड पर 29.60 लाख रुपये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगा।
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