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Sahara Refund Alert: सहारा में पैसा अटका है? तुरंत करें यह काम, 45 दिन में मिलेगा ₹10 लाख तक का रिफंड

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Source :- LIVE HINDUSTAN

Sahara Refund Update: सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन निवेशकों का पैसा अटका है, वे अब 10 लाख तक का क्लेम दोबारा जमा कर सकते हैं। जानिए कैसे मिलेगा 45 दिन में पैसा।

सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जिन निवेशकों के क्लेम में कमी या पेमेंट फेल होने की समस्या आई थी, उनके लिए सरकार ने फिर से मौका दिया है। अब ऐसे निवेशक अपनी गलती सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 45 कार्य दिवस के भीतर भुगतान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 50000 नहीं बल्कि अब 10 लाख तक का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

सरकार ने इसके लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर Resubmission Portal शुरू किया है। जिन लोगों को पहले मैसेज या पोर्टल के जरिए कमी की जानकारी दी गई थी, वे अब उस कमी को ठीक करके दोबारा क्लेम जमा कर सकते हैं।

अब 10 लाख रुपये तक के क्लेम पर मिलेगा मौका

नई व्यवस्था के तहत अब निवेशक 10 लाख रुपये तक के कुल क्लेम के लिए री-सबमिशन कर सकते हैं। इससे पहले छोटे अमाउंट वाले क्लेम ही स्वीकार किए जा रहे थे, लेकिन दायरा बढ़ा दिया गया है, जिससे ज्यादा लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक, जो क्लेम दोबारा जमा किए जाएंगे, उन्हें 45 कार्य दिवस के भीतर प्रोसेस किया जाएगा।

पहले भी मिल चुका है 50000 तक का पेमेंट

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले ही उन निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है, जिनका क्लेम सही पाया गया था। ऐसे मामलों में प्रति आवेदन 50 हजार रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। हालांकि जिन लोगों के क्लेम में दस्तावेजों की कमी या अन्य गलतियां थीं, उन्हें पोर्टल पर इसकी जानकारी दे दी गई थी। अब वही निवेशक अपनी गलतियां सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

कब से शुरू हुआ री-सबमिशन?

सरकार ने चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया शुरू की है ताकि पोर्टल पर ज्यादा लोड न पड़े। अब तक अलग-अलग राशि के अनुसार तारीखें तय की गई थीं और 10 लाख रुपये तक के क्लेम भी शामिल कर लिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना पोर्टल

सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी। कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को दिए जाएं, ताकि सही निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। इसके बाद सरकार ने यह डिजिटल पोर्टल तैयार किया, जहां निवेशक अपने दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

जरूरी बात, जो हर निवेशक को जाननी चाहिए

क्लेम करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना जरूरी है। साथ ही निवेश से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन की जांच 30 दिन के भीतर की जाती है और इसके बाद 15 दिन के अंदर निर्णय की जानकारी दे दी जाती है।

कुल मिलाकर, सहारा निवेशकों के लिए यह एक बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका क्लेम पहले किसी कमी के कारण अटक गया था। अब वे अपनी गलती सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं और 45 दिनों के भीतर भुगतान पाने की उम्मीद कर सकते हैं।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN