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ITR भरने का सीजन आया, इनकम टैक्स डिपोर्टमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन, डीटेल्स

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Source :- LIVE HINDUSTAN

ITR Updates: एक बार फिर से आईटीआर भरने का सीजन शुरू हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

ITR Updates: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते हफ्ते सभी ITR फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR Form 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का नोटफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा अपडेटेड आईटीआर रिटर्न्स का भी नोटिफिकेशन आ गया है। एक्सपर्ट ने टैक्स पेयर्स को अंतिम समय में आईटीआर फाइल करने से बचने की सलाह दी है। आइए समझते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म किसके लिए है। साथ ही ऑनलाइन ITR कैसे भर सकते हैं।

किसके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी?

ITR – 01 – 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति आईटीआर-1 के दायरे में आते हैं। एक नौकरी पेशा व्यक्ति जो एक घर से किराया भी कमाते हैं वो भी आईटीआर-1 के दायरे में हैं।

ITR- 02 – यह कोई भी व्यक्ति या फिर हिंदू अविभाजित परिवार भर सकता है। जोकि आईटीआर-1 के दायरे में नहीं आता है।

ITR- 03 – यह फार्म उन लोगों और HUF के लिए जो किसी बिजनेस या प्रोफेसन से पैसा कमा रहे हैं।

ITR- 04 – यह फार्म कोई भी रेसिडेंशियल/HUF/फर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे कि इनकी इनकम 50 लाख रुपये से अधिक ना हो।

ITR- 05 – यह फार्म कोई भी फर्म, लिमिटेड लाइबेलिटीज पार्टनरशिप, एसोशिएन ऑफ पर्सन्स, BOI आदि भर सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं ITR?

जब भी ITR भरने जाएं तब आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 26AS, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स और इनवेस्टमेंट प्रूफ तैयार रखें।

1-सबसे पहले टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

2- पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड के जरिए लॉगइन करें।

3- अब e file पर जाएं और वहां Income tax Return सिलेक्ट करें।

4- अब एसेसमेंट ईयर का चुनाव करें।

5- सभी डाटा को वैलिडेट करें और फिर उसके बाद उसे जमा कर दें।

6- आधार ओटीपी के जरिए ई-वेरीफाई जरूर करें।

ITR फाइल करने की अंतिम तिथि कब?

मौजूदा टैक्स ईयर के लिए कोई व्यक्ति 31 जुलाई 2026 तक आईटीआर भर सकता है। आईटीआर 3 और 4 भरने की आखिरी तारीख अगस्त 2026 है। जो टैक्स पेयर्स 31 जुलाई की डेडलाइन को मिस कर जाते हैं वो 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं।

कितनी है देरी से भरने पर पेनाल्टी?

अगर कोई व्यक्ति जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो उसे देरी से आईटीआर भरने पर 5000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।

अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम है तब की स्थिति में 1000 रुपये की पेनील्टी देनी होगी।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN