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Sahara Refund Alert: सहारा रिफंड का पैसा 45 दिन बाद भी नहीं आया तो फौरन कर लें ये काम

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Source :- LIVE HINDUSTAN

Sahara Refund Alert: सहारा निवेशकों के लिए यह एक बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका क्लेम पहले किसी कमी के कारण अटक गया था। अब वे अपनी गलती सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं और 45 दिनों के भीतर भुगतान पाने की उम्मीद कर सकते हैं।

Sahara Refund Alert: सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपका रिफंड क्लेम कलेम करने के बावजूद 45 दिन के अंदर नहीं आए तो वे एक बार फिर से क्लेम करें। सहरा रिफंड पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के क्लेम में पहले कमी बताई गई थी, वे अब उस कमी को सुधारकर फिर से आवेदन कर सकते हैं। जैसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे, उन्हे पूरा अपलोड करें। अगर गलत जानकारी थी तो फिर से सही भरें।

रि-सबमिशन कैसे करें

जिन निवेशकों के क्लेम में कमी या पेमेंट फेल होने की समस्या आई थी, उनके लिए सरकार ने फिर से मौका दिया है। अब ऐसे निवेशक अपनी गलती सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 45 वर्किंग डे के भीतर भुगतान किया जाएगा।
अगर Resubmission के बाद भी आपका क्लेम प्रोसेस नहीं होता है। तो आप फिर से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें। पहले बताई गई सभी कमियों को ठीक करना जरूरी है। अगर आपका पैसा नहीं मिला या क्लेम रिजेक्ट हुआ था और 45 दिन हो चुके हैं तो गलती सुधारें, दोबारा फॉर्म भरें और फिर से सबमिट करें। इसके लिए सबसे पहले रि-सबमिशन पोर्टल https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/depositor/login पर लॉगिन करें।

क्लेम रिक्वेस्ट नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालकर वैलिडेट करें। इसके बाद दोबारा फॉर्म भरें और फिर से सबमिट करें।

अब 10 लाख रुपये तक के कर सकेंगे क्लेम

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर Resubmission Portal शुरू किया है। जिन लोगों को पहले मैसेज या पोर्टल के जरिए कमी की जानकारी दी गई थी, वे अब उस कमी को ठीक करके दोबारा क्लेम जमा कर सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत अब निवेशक 10 लाख रुपये तक के कुल क्लेम के लिए री-सबमिशन कर सकते हैं। इससे पहले छोटे अमाउंट वाले क्लेम ही स्वीकार किए जा रहे थे, लेकिन दायरा बढ़ा दिया गया है, जिससे ज्यादा लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक, जो क्लेम दोबारा जमा किए जाएंगे, उन्हें 45 वर्किंग डे के भीतर प्रोसेस किया जाएगा।

पहले भी मिल चुका है 50000 तक का पेमेंट

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले ही उन निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है, जिनका क्लेम सही पाया गया था। ऐसे मामलों में प्रति आवेदन 50 हजार रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। हालांकि जिन लोगों के क्लेम में दस्तावेजों की कमी या अन्य त्रुटियां थीं, उन्हें पोर्टल पर इसकी जानकारी दे दी गई थी। अब वही निवेशक अपनी गलतियां सुधारकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

कब से शुरू हुआ री-सबमिशन?

सरकार ने चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया शुरू की है ताकि पोर्टल पर ज्यादा लोड न पड़े। अब तक अलग-अलग राशि के अनुसार तारीखें तय की गई थीं और 10 लाख रुपये तक के क्लेम भी शामिल कर लिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना पोर्टल

बता दें सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी। कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को दिए जाएं, ताकि सही निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। इसके बाद सरकार ने यह डिजिटल पोर्टल तैयार किया, जहां निवेशक अपने दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

जरूरी बात, जो हर निवेशक को जाननी चाहिए

क्लेम करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना जरूरी है। साथ ही निवेश से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन की जांच 30 दिन के भीतर की जाती है और इसके बाद 15 दिन के अंदर निर्णय की जानकारी दे दी जाती है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN