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क्या एक्टिव नहीं है आपका PAN? अटक गया ₹340 करोड़ का टैक्स रिफंड

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Source :- LIVE HINDUSTAN

सरकार के मुताबिक 1.3 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स के ₹340 करोड़ से अधिक के रिफंड सिर्फ इसलिए अटके हुए हैं, क्योंकि उनका PAN एक्टिव नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत PAN-आधार लिंकिंग जरूरी है और इसके बिना रिफंड जारी नहीं हो सकता है। इसलिए टैक्सपेयर्स को तुरंत PAN लिंक कराकर अपना स्टेटस ऑपरेटिव करना चाहिए।

अगर आप भी हर साल टैक्स भरने के बाद अपने रिफंड का इंतजार करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने संसद में बताया है कि 1.3 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स के ₹340 करोड़ से अधिक के रिफंड अटके हुए हैं। इसकी वजह टैक्सपेयर्स का PAN एक्टिव न होना बताया जा रहा है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

क्या है पूरा मामला?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, जिन लोगों का PAN आधार से लिंक नहीं है, उनका PAN इनएक्टिव यानी इनऑपरेटिव (inoperative) हो गया है और यही वजह है कि आपका ITR प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन रिफंड रिलीज नहीं होगा। यह नियम Section 139AA of इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत लागू होता है।

आंकड़े जो चौंका देंगे

1,30,638 केस ऐसे हैं, जिनमें रिफंड रुका हुआ है। इसकी कुल रकम ₹340.30 करोड़ है। वहीं, 9.25 करोड़ PAN इनऑपरेटिव (inoperative) हो चुके हैं। इसके चलते ₹2,338 करोड़ से ज्यादा लेट फीस वसूली जा चुकी है, यानी लाखों लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपने पैसे से दूर हैं।

PAN inoperative होने का मतलब?

अगर आपका PAN इनएक्टिव (inactive) है, तो रिफंड अटक जाएगा। ज्यादा TDS कट सकता है। बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। सरल भाषा में कहें तो आपका टैक्स सिस्टम में अधूरा माना जाएगा।

क्यों रुक रहा है रिफंड?

सरकार ने साफ किया है कि ITR फाइल होने के बाद भी टैक्स क्रेडिट मिलने के बावजूद रिफंड तब तक नहीं मिलेगा, जब तक PAN दोबारा एक्टिव नहीं होता है।

बढ़ रही हैं शिकायतें

इस कारण 2024-25 में 1,114 शिकायतें हुई थीं। वहीं, 2025-26 में ये आंकड़ा 1,156 तक पहुंच गया। इन दोनों को जोड़ें तो कुल 2,270 शिकायतें बताती हैं कि यह समस्या तेजी से बढ़ रही है।

अब आपको क्या करना चाहिए?

अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा समय पर मिले, तो तुरंत PAN को आधार (Aadhaar) से लिंक करें। अगर देरी हुई है, तो लेट फीस भरें। इनकम टैक्स पोर्टल पर PAN स्टेटस चेक करें। जैसे ही PAN ऑपरेटिव (operative) होगा, आपका रिफंड जारी हो सकता है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN