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ITR भरने के सीजन की हुई शुरुआत, ITR-1, ITR-2 और ITR-3 सहित अन्य फॉर्म नोटिफाई

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Source :- LIVE HINDUSTAN

ITR Updates: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। इसे 31 जुलाई 2026 तक भरा जा सकता है। आइए जानते हैं कौन किसे दायरे में है।

ITR Updates: 30 मार्च 2026 को भारत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) को नोटिफाई कर दिया है। जिसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति, पेंशनर्स, प्रोफेशनल्स और अन्य टैक्सपेयर्स ITR को 31 जुलाई 2026 या उससे पहले भर सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति जो दो घरों के किराए से कमाते हैं वो अब आईटीआर -1 के दायरे में आएंगे।

ITR-1 के दायरे में क्या नहीं आता है?

1-बिजनेस या प्रोफेशंस से कमाया फायदा या लाभ

2- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स

3- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (112A के तहत जिनका लाभ 1.25 लाख रुपये से अधिक हो)

4- एक घर से कमाया गया पैसा।

5- लॉटरी से जीतने का पैसा

6- हॉर्स रेस को मेंटेन या मालिकाना हक रखने पर

7- ऐसी आय जो सेक्शन 115BBDA या सेक्शन 115BBEE के दायरे में हो।

कौन भर सकते हैं ITR -2

कोई भी व्यक्ति या HUF आईटीआर-2 भर सकता है जो..

1- जो आईटीआर-1 भरने के लिए योग्य ना हो।

2- किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशंस से कमाया गया प्रॉफिट या लाभ जैसे

सैलरी, ब्याज, बोनस और कमिशन (पार्टनरशिप फर्म से जो मिला हो)

कौन नहीं भर सकता आईटीआर-2

कोई भी व्यक्ति या HUF जिसकी आय का सोर्स बिजनेस या प्रोफेशंस पर आधारित ना हो। इसके ब्याज, सैलरी और बोनस पर आधारित आय भी आईटीआर-2 के दायरे में नहीं है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN