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8वें वेतन आयोग में पेंशन पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

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Source :- LIVE HINDUSTAN

संक्षेप:

8th pay commission: सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन मिलेगी और क्या वित्त विधेयक 2025 सरकार को रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनरों में फर्क करने का अधिकार देता है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर पेंशन से जुड़े कई सवालों पर साफ स्थिति रखी है। यह जानकारी राज्यसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार, 9 फरवरी 2026 को दी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन मिलेगी और क्या वित्त विधेयक 2025 सरकार को रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनरों में फर्क करने का अधिकार देता है।

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पेंशन पर सरकार का जवाब

इस पर मंत्री ने साफ कहा कि पेंशन का निर्धारण और संशोधन सीधे-सीधे वित्त विधेयक से नहीं होता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, असाधारण पेंशन नियम, 2023 और समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के तहत नियंत्रित होती है। जब भी कोई वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है और सरकार उन्हें स्वीकार करती है, तब अलग से सामान्य आदेश (General Orders) जारी किए जाते हैं। यानी सिर्फ Finance Bill 2025 के आधार पर पेंशन में अपने-आप कोई बदलाव नहीं होता।

वित्त मंत्री ने किया स्पष्ट

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि Finance Act, 2025 का पार्ट-IV केवल मौजूदा पेंशन नियमों को वैधता (validate) देता है, न कि उन्हें बदलता है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सिविल और डिफेंस पेंशन में इस कानून से कोई सीधा बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वेतन आयोग एक विशेषज्ञ संस्था होती है, जो अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करती है, लेकिन इन्हें लागू करने का फैसला सरकार बाद में नियमों के तहत करती है।

गठन को लेकर अपडेट

जहां तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बात है, सरकार ने इसके गठन को लेकर भी अपडेट दिया है। मंत्री ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अधिसूचित कर दिया है। आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं पर सिफारिशें देगा। फिलहाल, पेंशन में किसी भी तरह का संशोधन आयोग की सिफारिशें आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN