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8वें वेतन आयोग में पेंशन का क्या होगा? सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन

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Source :- LIVE HINDUSTAN

आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी में हुई थी और गठन नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

8th pay commission latest: आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद अब लोगों को सिफारिशों का इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले 18 महीने में वेतन आयोग की सिफारिशें आ जाएंगी। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। इनमें से एक सवाल पेंशन से भी जुड़ा है। हालांकि, सरकार की ओर से पेंशन से जुड़े सवाल पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

क्या कहा है सरकार ने?

केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जो पेंशनभोगी 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें केवल किसी वित्तीय कानून के आधार पर संशोधित पेंशन का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। मंत्री के मुताबिक पेंशन में बदलाव तभी किया जाता है, जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर ले और उसके बाद इसके क्रियान्वयन के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएं। कहने का मतलब है कि पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन का लाभ तभी मिलेगा, जब आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करेगी और उनके लागू होने के लिए औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे। जब तक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जाती हैं तब तक मौजूदा नियम और व्यवस्था ही प्रभावी बनी रहेगी।

सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पेंशन व्यवस्था केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और असाधारण पेंशन नियम, 2023 जैसे वैधानिक प्रावधानों के तहत संचालित होती है। इन नियमों के साथ-साथ समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश भी लागू होते हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन संशोधन किसी भी स्थिति में सीधे वित्तीय विधेयक या अधिनियम से उत्पन्न नहीं होता। लिखित उत्तर में बताया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से पेंशन की गणना, संरचना या पात्रता में कोई स्वतः परिवर्तन नहीं किया गया है।

पिछले साल वेतन आयोग का गठन

बता दें कि आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी में हुई थी और गठन नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस दौरान वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र की शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं। इस आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN