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1 April 2026 Rule Changes: पैन कार्ड, HRA से लेकर Tax Year तक, कल से बदल रहे हैं कई नियम

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Source :- LIVE HINDUSTAN

1 April 2026 Rule Changes: नए फाइमेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो रही है। HRA, STT, पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 

1 April 2026 Rule Changes: 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरु होते ही कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। ये वो नियम हैं जिनका असर हमारे और आपके जीवन पर सीधा पड़ेगा। HRA, पैन कार्ड से लेकर टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं।

1-इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो रहा लागू

दशकों पुराने टैक्स नियमों को और सरल बनाने के उद्देश्य से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया जा रहा है। नए कानून में कई अनावश्यक सेक्शन को हटाया गया है। तो वहीं कई सेक्शन को और सरल बना गया है।

2- अब सिर्फ टैक्स ईयर

फाइनेंशियल ईयर और एसेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर कहा जाएगा। इस कदम टैक्स पेयर्स के दिमाग से कंफ्यूजन समाप्त करने के लिए किया जा रहा है।

3- ITR की डेडलाइन

नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए (ITR-1 और ITR-2) की डेडलाइन 31 जुलाई ही है।

नॉन ऑडिट केस (ITR-3 और ITR-4) की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

4- फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को करना होगा अधिक खर्च

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बड़ा बदलाव हुआ है। जिसकी वजह से F&O को अब अधिक शुल्क देना होगा। STT को 0.12 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

5- HRA नियमों में हुई सख्ती

नए नियमों में HRA से जुडी छूट मिलती रहेगी। लेकिन अब और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने जा रही है। कर्मचारियों को अब मकानमालिक का भी पैनकार्ड जमा करना होगा। साथ ही किराए के भुगतान का एक वैलिड प्रूफ देना होगा।

6- मील कार्ड की लिमिट को बढ़ाया गया

नियोक्ता के द्वारा मिलने वाले मील कार्ड की टैक्स फ्री लिमिट को 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है। यह सुविधा कर्मचारियों को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी।

7- 15000 रुपये तक लिए जा सकेंगे गिफ्ट और वाउचर

अब 1 अप्रैल 2026 से कॉरपोरेट गिफ्ट कार्ड, वाउचर और कूपंस की लिमिट को 5000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है। यह छूट ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा।

8- एजुकेशन अलाउंस लिमिट में इजाफा

नए नियमों में एजुकेशन अलाउंस लिमिट को 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं, हॉस्टल अलाउंस को 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

9- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bonds)

अगर कोई व्यक्ति सेकेंड्री मार्केट से Sovereign Gold Bonds को खरीदता है तब की स्थिति में वह कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड इश्यू के दौरान खरीदे गए तब की स्थिति में छूट मिलती रहेगी।

10- पैन कार्ड के नियमों में बदलाव

अब पैन कार्ड बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बनवाया जा सकता था। व्यक्ति या संस्था को अपनी कैटगरी में पैन कार्ड बनवाने होंगे।

अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा करते हैं तब की स्थिति में पैन कार्ड आवश्यक होगा।

11- एक्सीडेंटल मामले अब टैक्स फ्री

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले मुआवजों पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह अब पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN