Source :- BBC INDIA

इमेज स्रोत, Getty Images
3 घंटे पहले
पढ़ने का समय: 6 मिनट
हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में देश में कुछ नियमों में बदलाव होते हैं और इस साल भी ऐसा ही होगा.
कल यानी 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग और क्रेडिट स्कोर से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं के नियम बदलेंगे, जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा.
यहां उन आठ बातों का ज़िक्र किया जा रहा है, जिनमें 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे.
इनकम टैक्स के नए नियम
इमेज स्रोत, Getty Images
सबसे पहले बात इनकम टैक्स की. आईटीआर दाख़िल करने के नियमों में बदलाव होगा.
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू होने जा रहा है, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा.
1 अप्रैल से गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3 और ITR 4 दाख़िल करने की तारीख़ बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है.
भारत में अब तक पुरानी टैक्स प्रणाली में दो अलग-अलग वर्ष होते थे.
एक वित्तीय वर्ष (जिस वर्ष आय अर्जित की गई) और दूसरा आकलन वर्ष (जिस वर्ष रिटर्न दाख़िल किया जाता था), जिससे काफ़ी भ्रम पैदा होता था.
अब नए इनकम टैक्स एक्ट में इन दोनों को ख़त्म कर केवल टैक्स वर्ष रखा गया है.
यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा.
टेक होम सैलरी में कमी
इमेज स्रोत, Getty Images
प्लेबैक आपके उपकरण पर नहीं हो पा रहा

1 अप्रैल से चार नए श्रम संहिता (लेबर कोड) भी लागू हो सकते हैं. अब कंपनियों के लिए कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक पे के रूप में रखना अनिवार्य किया गया है.
अगर आपकी बेसिक सैलरी कुल वेतन से 50 फ़ीसदी कम है तो इससे आपके प्रॉविडेंट फंड में योगदान बढ़ेगा और हर महीने हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा.
अभी तक कई कंपनियाँ वेतन तय करते समय बेसिक सैलरी का हिस्सा कम रखती थीं. आम तौर पर यह कुल वेतन का 20 से 40 प्रतिशत होता था.
इस वजह से कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में कम राशि जमा होती थी.
ग्रेच्युटी की राशि बढ़ेगी
इमेज स्रोत, Getty Images
1 अप्रैल से केंद्र सरकार के चार नए श्रम कानून लागू होने की संभावना है. हालाँकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन यदि नए लेबर कानून लागू होते हैं, तो देश में ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी बदलेगी.
अब वेतन संरचना में बेसिक पे और डीए (महंगाई भत्ता) का हिस्सा बढ़ेगा, जिससे ग्रेच्युटी का लाभ बढ़ जाएगा.
कर्मचारियों को एचआरए (मकान किराया भत्ता) मिलेगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को अपने मकान मालिक का पैन कार्ड और किराया भुगतान का प्रमाण देना होगा.
प्लेबैक आपके उपकरण पर नहीं हो पा रहा

फास्टैग का वार्षिक पास महंगा होगा
इमेज स्रोत, Getty Images
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है.
अब तक इसकी वार्षिक फीस 3,000 रुपये थी, जो 1 अप्रैल से बढ़कर 3,075 रुपये हो जाएगी.
यह वार्षिक पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए है और इसका इस्तेमाल करीब 1,150 टोल प्लाज़ा पर किया जा सकता है.
एक बार यह शुल्क चुकाने के बाद इसे एक साल तक या 200 टोल प्लाज़ा क्रॉसिंग तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
रेलवे टिकट रद्द करने के शुल्क में बदलाव
इमेज स्रोत, Getty Images
1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम बदल रहे हैं.
अब अगर ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट रद्द किया जाएगा, तो 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा.
24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी और बाकी रकम लौटाई जाएगी.
जो यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द कराएंगे, उन्हें अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल एक निश्चित (फ्लैट) कैंसिलेशन शुल्क लिया जाएगा.
8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
इसके अलावा रेलवे ने बताया है कि यात्री अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकेंगे.
जिन शहरों में एक से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ यात्रियों के लिए इसे सुविधाजनक माना जा रहा है.
पैन कार्ड से जुड़े नए नियम
पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय अब केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा. इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र, कक्षा 10 का प्रमाणपत्र या पासपोर्ट भी देना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा, अब आधार कार्ड के अनुसार ही पैन कार्ड पर नंबर जारी किया जाएगा.
इसलिए आधार से जुड़ी जानकारी का सही होना ज़रूरी है. पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के फॉर्म भी 1 अप्रैल से नए होंगे.
क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियम बदलेंगे
1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है.
भारतीय रिज़र्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को साप्ताहिक आधार पर लोन से जुड़े डेटा की रिपोर्ट दें. यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा.
अब तक यह रिपोर्ट हर पखवाड़े दी जाती थी. बैंकों और अन्य कर्ज़ देने वाली संस्थाओं को हर महीने निर्धारित तारीख़ पर लोन का डेटा अपडेट करना होगा.
प्लेबैक आपके उपकरण पर नहीं हो पा रहा

इमेज स्रोत, Getty Images
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स?
1 अप्रैल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है.
अब जिन लोगों ने ये बॉन्ड रिज़र्व बैंक के बजाय सेकेंडरी मार्केट, यानी शेयर बाज़ार से खरीदे होंगे, उन पर 12.5 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा.
जो लोग RBI से बॉन्ड खरीदकर उसकी पूरी अवधि तक होल्ड करेंगे, सिर्फ़ उन्हें ही कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिलेगी.
और क्या बदलने वाला है?
इमेज स्रोत, Getty Images
बैंक भी एटीएम से नकद निकासी पर सीमाएं लागू करने जा रहे हैं.
उदाहरण के तौर पर, एचडीएफसी बैंक के एटीएम से पांच मुफ़्त ट्रांज़ैक्शन के बाद UPI कैश विद्ड्रॉल पर प्रति ट्रांज़ैक्शन 23 रुपये शुल्क लिया जाएगा.
बंधन बैंक के ग्राहक हर महीने तीन से पाँच ट्रांज़ैक्शन मुफ़्त कर सकेंगे. इसके बाद हर ट्रांज़ैक्शन पर 23 रुपये शुल्क लगेगा.
यदि अपर्याप्त धनराशि के कारण ट्रांज़ैक्शन फेल होता है, तो 25 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा.
पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर नकद निकासी की सीमा घटा दी है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी.
रिज़र्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट के नियम भी बदले हैं.
1 अप्रैल से UPI, कार्ड या वॉलेट से भुगतान करते समय सिक्योरिटी जांच सख़्त हो जाएगी.
अब सिर्फ़ OTP से काम नहीं चलेगा, बल्कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
शॉर्ट वीडियो
प्लेबैक आपके उपकरण पर नहीं हो पा रहा
-

00:43
वीडियो, मिसाइल हमलों की चपेट में ईरान की यूनिवर्सिटी, अवधि 0,43
-

01:00
वीडियो, ईरान की मदद के लिए बच्ची ने तोड़ा गुल्लक, अवधि 1,00
-

00:55
वीडियो, ईरान-अमेरिका का मध्यस्थ बनेगा पाकिस्तान, अवधि 0,55
-

01:27
वीडियो, पंच अब अकेला नहीं रहा, मिल गए हैं नए साथी, अवधि 1,27
-

01:10
वीडियो, प्लेटिपस: इन वजहों से कहा जाता है दुनिया का सबसे अजीबोग़रीब जानवर, अवधि 1,10
-

01:28
वीडियो, वो 10 सेकेंड जब सूर्या और विराट एक दूसरे को घूरते रहे, अवधि 1,28
-

01:23
वीडियो, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ‘नो किंग्स’ रैली, अवधि 1,23
-

00:31
वीडियो, बेलारूस के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को तोहफे में दी राइफ़ल, अवधि 0,31
-

01:24
वीडियो, ट्रंप ने जब स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को कहा स्ट्रेट ऑफ़ ट्रंप, अवधि 1,24
-

00:57
वीडियो, वो चर्च जहां अपना बैलेंस परखने आते हैं लोग, अवधि 0,57
-

01:29
वीडियो, क्या महिला मतदाताओं को लुभा पाएंगे हिमंत, अवधि 1,29
-

00:40
वीडियो, कुएं में गिरे तेंदुए यूं बचाया, अवधि 0,40
-

00:53
वीडियो, इन देशों के लिए खुला होर्मुज़ स्ट्रेट, अवधि 0,53
-

01:06
वीडियो, बस हादसे में गई 14 लोगों की जान, अवधि 1,06
-

00:30
वीडियो, डील के लिए बेताब है ईरान- ट्रंप, अवधि 0,30
-

01:17
वीडियो, गुजरात में पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें, अवधि 1,17
-

01:13
वीडियो, ‘हम बमों से बातचीत करते हैं’, अवधि 1,13
-

01:21
वीडियो, बिक गई आरसीबी टीम, अवधि 1,21
-

01:30
वीडियो, युगांडा की बुज़ुर्ग महिला क्रिकेटर, अवधि 1,30
-

00:35
वीडियो, ट्रंप ने बताया, ये दो लोग हुए ख़फ़ा, अवधि 0,35
SOURCE : BBC NEWS























